Railway Travel Insurance | ओडिशा के बालासोर में तीन ट्रेनों की टक्कर (Odisha Balasore Train Accident) में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। प्रत्येक मृतक के परिवार को रेलवे द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में 10 लाख रुपये और पीएमएनआरएफ कोष से 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
वहीं, गंभीर रूप से घायलों को रेलवे 2-2 लाख रुपये, जबकि मामूली रूप से घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देगा। वहीं पीएमएनआरएफ की ओर से सभी घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इसके अलावा रिश्तेदार रेल यात्रा के दौरान यात्रा बीमा से भी सहायता ले सकते हैं।
ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर यात्रा बीमा
आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को 35 पैसे का यात्रा बीमा मिलता है। इस 35 पैसे में सभी टैक्स भी शामिल हैं और यात्री को यात्रा के शुरुआती स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन तक कवरेज मिलता है।
हालांकि, बुकिंग के दौरान इस बीमा से बाहर निकलने का विकल्प भी है। अब जबकि ओडिशा के बालासोर में जो रेल हादसा सामने आया है, उसमें अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
जबकि करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में ट्रैवल इंश्योरेंस की अहमियत समझ में आती है। यात्रा बीमा से पीड़ित परिवार की परेशानी कम तो नहीं होती, लेकिन उससे मिलने वाली राशि उनके अन्य कामों में मददगार साबित होती है.
यात्रा बीमा के लिए कौन कर सकता है क्लेम
यदि यात्रा के दौरान किसी यात्री की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देती है। अगर यात्री पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो भी उसे 10 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, यात्री को आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपये मुआवजा मिलता है, जबकि घायलों को अस्पताल के खर्च के लिए 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है।
यात्रा बीमा के साथ किसी यात्री के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में मुआवजे के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। मुआवजे का दावा केवल यात्रियों या उनके रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है जिन्होंने आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक किया है। यात्रा बीमा की यह सुविधा सिर्फ कन्फर्म या आरएसी टिकट वाले यात्रियों को ही मिलेगी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे यात्रा बीमा के लिए पात्र नहीं हैं।
मुआवजे का दावा
फिलहाल आईआरसीटीसी की तीन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है। ये कंपनियां हैं श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ऑनलाइन टिकट बुक करने और यात्रा बीमा लेने पर इनमें से किसी भी कंपनी का बीमा मिलता है, जो यात्री के रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर आता है।
दुर्घटना के बाद, यात्री को उस बीमा कंपनी के कार्यालय में जाना होता है जिसके साथ उसका यात्रा बीमा होता है और आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। यात्री या उनके रिश्तेदार रेल दुर्घटना की तारीख से अगले चार महीने की अवधि के भीतर बीमा के लिए दावा कर सकते हैं।
जिस यात्री के लिए बीमा दावा किया जा रहा है उसका विवरण पहले से ही बीमा कंपनी के पास है। बीमा का दावा करते समय मृत्यु या विकलांगता का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण आवश्यक है। इसे बीमा कंपनी को देना भी जरूरी है।