Shiv Sena Controversy | फ़िलहाल शिंदे गुट है ‘शिवसेना’, उद्धव ‘सेना’ को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Uddhav Thackeray

नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (UBT) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है। दरअसल, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने दोनों गुटों (शिंदे गुट और चुनाव आयोग) से जवाब मांगा है।

ईसी के फैसले पर रोक नहीं

कोर्ट ने कहा कि हम इस वक्त फैसले पर रोक नहीं लगा सकते। आपको बता दें कि शिवसेना विवाद को लेकर एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग से राहत मिल गई है। आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के नाम और तीर-धनुष चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की इजाजत दी थी।

उद्धव के पास मशाल चुनाव चिन्ह

उद्धव ठाकरे को कोर्ट से तो राहत नहीं मिली, लेकिन उनके पास फिलहाल ‘मशाल’ चुनाव चिन्ह है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिंदे गुट को ‘शिवसेना’ नाम आवंटित करने का फैसला किया था, जबकि उद्धव ठाकरे को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम रखने का आदेश दिया गया था।

गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव आयोग यह मानने में विफल रहा कि उनके गुट के पास विधान परिषद और राज्यसभा में बहुमत है। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से बुधवार को मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया।