Linking PAN with Aadhaar: आयकर (आई-टी) विभाग ने घोषणा की थी कि वे पैन (PAN-Permanent Account Number) कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हैं, 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
कर विभाग ने लोगों से 31 मार्च, 2022 तक अपने आधार को अपने पैन से जोड़ने के लिए कहा है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है, इससे पहले उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना अनिवार्य है।
पैन को आधार से लिंक नहीं करने के परिणाम
- आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
- आईटीआर फाइल करना संभव नहीं होगा।
- लंबित रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है।
- डिडक्टिव रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है।
- अधिक दर से टैक्स काटा जाएगा।
अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करें
- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
- ‘Quick Links’ सेक्शन के तहत आपको ‘Link Aadhaar’ का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन दर्ज करें।
- ‘I validate my Aadhaar Details’ विकल्प पर क्लिक करके प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करें।
- ‘Continue’ पर क्लिक करें।
- आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- ओटीपी दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- जुर्माना भरने के बाद पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पैन को आधार से जोड़ने के अन्य तरीके
SMS के माध्यम से : निम्न संदेश टाइप करें UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन>। संदेश 567678 या 56161 पर भेजा जा सकता है।
पास के पैन सेवा केंद्रों पर जाना : लिंकिंग प्रक्रिया को पास के पैन सेवा केंद्र पर जाकर मैन्युअल रूप से भी किया जा सकता है।
पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक प्रति के साथ ‘Annexure-I’ नाम का एक फॉर्म भरना और जमा करना होगा। यह एक सशुल्क सेवा होगी।
पैन कार्ड, जो कई वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक है, जैसे कि बैंक खाते बनाना, उनमें पैसा जमा करना, डीमैट खाते खोलना और अचल संपत्ति खरीदना और बेचना, यदि आधार से जुड़ा नहीं है, तो उसे अमान्य करार दिया जाएगा।