हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, 3 अप्रैल को फिर सुनवाई

अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal | अरविंद केजरीवाल को बुधवार को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका के साथ-साथ अंतरिम राहत याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 03 अप्रैल को होगी। उधर, एक स्थानीय अदालत गुरुवार को केजरीवाल के खिलाफ उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा- ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल कर केजरीवाल के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को खारिज करने का मौका नहीं देना अनुचित होगा. अदालत यह भी नहीं मान सकती कि ईडी के पास दाखिल करने के लिए कोई जवाब नहीं होगा और वह केवल पहले उठाए गए विवादों से ही बंधा रहेगा।

अदालत ने कहा- चूंकि हिरासत में पूछताछ के दौरान याचिकाकर्ता से जांच एजेंसी के पास कुछ अतिरिक्त सामग्री एकत्र हो सकती है, जिसे वे इस अदालत के समक्ष रखना चाहेंगे, जो वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसी सामग्री स्वयं याचिकाकर्ता के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

जस्टिस शर्मा ने कहा- हिरासत से रिहाई का कोई भी आदेश केजरीवाल को अंतरिम उपाय के तौर पर जमानत या अंतरिम जमानत पर रिहा करने जैसा होगा। कोर्ट ने कहा- भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के उपाय के लिए एक तैयार विकल्प नहीं है।

ईडी की हिरासत में केजरीवाल की हिरासत अवधि गुरुवार को खत्म हो रही है। ऐसे में या तो ईडी फिर से हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करेगी या फिर सीबीआई भी उन्हें पूछताछ के लिए अपनी रिमांड पर ले सकती है। यानी गुरुवार को दो ही स्थितियाँ पैदा होंगी – केजरीवाल या तो ईडी के पास रहेंगे या फिर उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने इस पर आपत्ति जताई और एजेंसी की “देरी की रणनीति” पर सवाल उठाए। इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई बाद में करने को कहा।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी को केजरीवाल की याचिका की प्रति मंगलवार को ही मिल गई थी और पूरा जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय चाहिए। इस पर सिंघवी ने आपत्ति जताई और जवाब दिया, वह व्यक्ति जेल जा चुका है। याचिका 23 मार्च को दायर की गई थी। बाद में याचिका की कमियों को दूर किया गया। और सब कुछ ठीक करने के बाद ही हमने उनके साथ याचिका साझा की।

न्यायमूर्ति शर्मा ने तब कहा कि वह जवाब का इंतजार करेंगी और अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए एक छोटी तारीख दी। वकील सिंघवी ने कहा कि उन्होंने रिमांड को चुनौती दी है जो गुरुवार को खत्म हो रही है। मैं लेडीशिप से रिमांड का आधार तय करने के लिए कह रहा हूं। इसके लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है।

सिंघवी ने कोर्ट रूम में कहा- ये देरी करने की रणनीति है, मैं अपनी लेडीशिप से कह रहा हूं कि इस पर आज (बुधवार) ही फैसला लें। ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं कि रिमांड के आधार को चुनौती देने वाले मामले पर आज सुनवाई की जरूरत है। इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना मेरी लेडीशिप का विशेषाधिकार है। इसमें कुछ समय लग सकता है। इसलिए ईडी के जवाब का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।

केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और ईडी अपराध साबित करने में विफल रही है। उन्होंने तत्काल जेल से रिहाई और रिमांड रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि बिना पूछताछ के गिरफ्तारी से पता चलता है कि मौजूदा कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद केजरीवाल ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड कार्यवाही को चुनौती देंगे और एक अन्य याचिका के साथ शीर्ष अदालत में लौटेंगे। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले पर आधारित है जिसमें शराब नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

दिल्ली के केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज सीबीआई मामले में आरोप लगाया गया है कि आप के शीर्ष नेताओं ने जानबूझकर कुछ लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति में खामियां छोड़ीं। ईडी का आरोप है कि इस मामले में केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। इस सिलसिले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह और भारत राष्ट्र समिति की नेता के.कविता को गिरफ्तार किया गया है।