कलकत्ता हाईकोर्ट के ताजा निर्देश, अंततः शेख शाहजहाँ को सी.बी.आई. को सौंपा

Latest instructions of Calcutta High Court, finally Sheikh Shahjahan will be arrested by CBI. assigned to

Calcutta High Court | पश्चिम बंगाल सरकार ने आख़िरकार शेख शाहजहाँ को सीबीआई को सौंप दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के ताजा निर्देश के कुछ घंटे बाद बुधवार को शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को मिल गई। वह संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमला करने के मामले में आरोपी हैं।

हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर पश्चिम बंगाल प्रशासन को शाम सवा चार बजे तक पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद शाम चार बजे से पहले ही सीबीआई अधिकारियों की एक टीम पुलिस मुख्यालय भवानी भवन पहुंची।

मंगलवार को भी मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पुलिस से शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस ने शेख की हिरासत सौंपने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मामला विचाराधीन है।

शाहजहाँ को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 5 जनवरी को संदेशखली में ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम पर तब हमला किया गया जब वह कथित राशन घोटाला मामले में उनके घर पर छापा मारने जा रही थी।

आरोप है कि शेख शाहजहां और उनके लोगों ने छापेमारी करने पहुंचे ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था. हाई कोर्ट ने शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने का भी निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत सीबीआई को सौंपे जाएं।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर तीन दिनों के लिए रोक लगाने की मांग की, जिसे डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया. राज्य सरकार ने कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश संघवाद की अवधारणा के खिलाफ है।

बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, तात्कालिकता यह है कि वे अंतरिम आदेश में रातोंरात अनुपालन चाहते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार से याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामला उठाने को कहा। इधर हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि वह अपने आदेश के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है।

इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक का आदेश नहीं दिया है। इसलिए शाहजहां को आज शाम 4.15 बजे तक सीबीआई को सौंप दिया जाए। उच्च न्यायालय ने अवमानना नोटिस भी जारी किया और बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली को लेकर मचे सियासी तूफान के केंद्र में शेख शाहजहां हैं। वहां के निवासियों ने शाहजहाँ और उसके साथियों पर ज़ुल्म, ज़मीन कब्ज़ा और जबरन वसूली का आरोप लगाया है।