ट्रैफिक पुलिस के गलत चालान काटने पर जुर्माने से बचें, इस तरह घर बैठे कर सकते हैं शिकायत

Avoid fine for issuing wrong challan to traffic police, complain in this way

Where to Complain About Wrong Traffic Police Challan | आजकल ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को रोकने की बजाय ट्रैफिक ऐप से फोटो खींचकर ई-चालान कर देती है। ऐसे में कई लोग इस बात से अंजान रहते हैं कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। बाद में जब उनके मोबाइल पर मैसेज आता है तो उन्हें पता चलता है कि चालान कट गया है। कई बार लोगों की यह भी शिकायत होती है कि उनका चालान बिना किसी गलती के कट गया है और उन्हें बिना वजह जुर्माना भरना पड़ा है। तो अब आप घर बैठे इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को गलत ट्रैफिक चालान जारी होने की शिकायत करने की सुविधा भी दी है, जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसे हम स्टेप बॉय स्पैट कहने जा रहे हैं।

  • स्टेप 1: सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक ट्रैफिक साइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाएं।
  • स्टेप 2: लिंक खुलते ही आपको शिकायत का लिंक दिखाई देगा, जहां आपको क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 3: इस लिंक पर जाने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। जहां आपको अपना नाम, अपना नंबर, अपना चालान नंबर समेत वह सभी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुई होगी।
  • स्टेप 4: सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपको ई-चालान शिकायत का प्रमाण अपलोड करना होगा। इसके लिए अपलोड विकल्प का उपयोग करें और कैप्चा कोड सही से भरें।
  • स्टेप 5: एक बार अपलोडिंग प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आपको अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है।

इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा 

ई-मेल और हेल्पलाइन नंबर भी है, जहां आप हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के अलावा ई-मेल के जरिए भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। आप अपनी शिकायत  दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ईमेल आईडी [email protected] पर भेज सकते हैं। आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम इन नंबर 11-2584-4444,1095 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

शिकायत की स्थिति कैसे ट्रैक करें

आपके द्वारा की गई शिकायत के बाद ट्रैफिक पुलिस विभाग सबमिट की गई ई-चालान शिकायत की जांच करेगा। आप शिकायत प्रणाली पर इसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट ग्रीवेंस टिकट स्टेटस को ओपन करना होगा।
  • फिर, अपने ब्राउज़र में वेबपेज https://echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ खोलें
  • ‘टिकट स्टेटस’ लिखे टैब पर क्लिक करें।
  • अपना ई-टिकट या ई-चालान शिकायत नंबर बताएं और कैप्चा कोड भरें।
  • अब ‘स्टेटस चेक’ पर क्लिक करें।
  • शिकायत का ताजा अपडेट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा।

लोगों की सुविधा के लिए अब ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया के जरिए एक फॉर्मेट भी शेयर कर रही है, जिसमें बताया गया है कि गलत चालान होने पर लोग कैसे अपनी शिकायत भेज सकते हैं।