चलती स्कूटी पर रोमांस, जानिए वायरल वीडियो में दिख रहे लड़के-लड़की को कितनी सजा मिल सकती है?

How much punishment boy and girl seen in viral video of romance on moving scooty

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।  जिसमें एक युवक और युवती चलती स्कूटी पर रोमांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है।

पुलिस टीम ने वीडियो के आधार पर आखिरकार आरोपी युवक को गिरफ्तार कर ही लिया। अब इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत मामला दर्ज किया है.

चलती स्कूटी पर रोमांस

मामला लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है। पुलिस ने खुलेआम सड़क पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में एक युवक और एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया है।  दोनों लखनऊ के हजरतगंज में चलती स्कूटी पर रोमांस कर रहे थे।

युवक स्कूटी चला रहा था। युवती युवक की गोद में बैठी थी और उसे गोद में लेकर किस करती नजर आ रही थी। कुछ लोगों ने इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज

इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत मामला दर्ज किया। अब पुलिस 23 वर्षीय आरोपी युवक विक्की पुत्र विशंभर और नाबालिग लड़की के खिलाफ इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं क्या हैं आईपीसी की इन धाराओं के प्रावधान और इनके तहत दोषी पाए जाने पर कितनी सजा हो सकती है।

आईपीसी की धारा 279 

भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 279 के अनुसार, जो कोई भी सार्वजनिक रास्ते पर किसी उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाता है या उसकी सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी व्यक्ति को चोट या चोट पहुँचना संभव होता है, तो ऐसा करने वाले को आरोपी माना जाएगा।

सजा का प्रावधान

दोषसिद्धि पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा।

या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है। या फिर दोषियों को दोनों तरह से सजा दी जाएगी। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है। ऐसे मामलों की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

आईपीसी की धारा 294 

भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास दूसरों को परेशान करने के इरादे से कोई अश्लील हरकत करता है, कोई अश्लील गीत, कहानी या शब्द गाता है, या बोलता है, तो वह इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा।

सीधे शब्दों में कहें तो आईपीसी की धारा 294 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पुरुष या महिला सार्वजनिक रूप से कोई अश्लील हरकत करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

हालांकि कानून में अश्लीलता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि अगर आप किसी रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या अपने पति या पत्नी को चूमते या गले लगाते हैं।

अगर आप रोमांस करते हैं तो पुलिस इसे अश्लीलता बताते हुए आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है।

सजा का प्रावधान

ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है या उसे दोनों तरह से दंडित किया जा सकता है।

यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है। ऐसे मामले किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होते हैं। हालांकि, यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

वीडियो वायरल हो गया

लखनऊ की सड़क पर चलती स्कूटी पर लड़के-लड़की के फिल्मी रोमांस का वीडियो कुछ लोगों ने कैद कर लिया था। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

लोगों का कहना है कि इस तरह बेशर्म तरीके से सड़क पर चलना कपल के लिए खतरनाक तो है ही साथ ही यह ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन भी है।

इसे भी पढ़ें