1 अप्रैल से बदले गए ये 7 नियम, आपकी जेब और बजट पर होगा सीधा असर

7 rules changed from April 1

Rules Changed from April 1 | 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे अहम बदलाव होने जा रहे हैं।

जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। ऐसे में इस तरह के तमाम बदलावों से अवगत होना हमारे लिए जरूरी है। ताकि आप इन बदलावों के चलते होने वाले खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकें।

आरबीआई बढ़ा सकता है ब्याज दरें 

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अप्रैल के पहले सप्ताह में ही होने जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है।

अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो एक बार फिर सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। वहीं एफडी जैसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने वालों को अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा।

टैक्स से जुड़े नियम बदलेंगे

1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है. यदि आप अपनी वर्तमान कंपनी में अपनी कर व्यवस्था के बारे में सूचित नहीं करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपको नई कर व्यवस्था में रखा जाएगा।

हालांकि, नई कर व्यवस्था के तहत कर सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। यह नया टैक्स स्लैब भी 1 अप्रैल से ही लागू हो रहा है।

SCSS और POMIS में निवेश की सीमा बढ़ाई

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देते हुए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और मासिक आय योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा में वृद्धि को शामिल किया है।

बजट 2023 में इन दोनों योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों को प्रेरित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। एक अप्रैल से वरिष्ठ नागरिक इन योजनाओं में 30 लाख रुपये का निवेश कर सकेंगे।

डेट म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी टैक्स बेनिफिट

डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बजाय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगेगा। यह नियम भी 1 अप्रैल से लागू होगा।

फिलहाल डेट फंड्स पर 31 मार्च तक हुए कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म माना जाता है। इस तरह के लॉन्ग टर्म पर फिलहाल 20 फीसदी टैक्स लगता है। यह नियम 1 अप्रैल से लागू नहीं होगा।

एनपीएस का नया नियम

नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने अब अपनी सालाना पेंशन निकालने के इच्छुक सब्सक्राइबर्स के लिए निकासी से जुड़े केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है।

सोने के आभूषणों पर बदलेंगे नियम

1 अप्रैल से सोने के गहनों को लेकर भी नियम बदल जाएंगे। 1 अप्रैल: हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर वाले केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को भारत में सभी दुकानों पर बेचने की अनुमति होगी।

यह छह अंकों का कोड है। यह कोड हॉलमार्किंग के समय प्रत्येक आभूषण के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और प्रत्येक आभूषण के लिए अद्वितीय होगा।

एक्सिस बैंक सेविंग्स अकाउंट के लिए बदलेंगे नियम

1 अप्रैल से एक्सिस बैंक अपने सेविंग अकाउंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट के टैरिफ में बदलाव करेगा। उदाहरण के लिए बैंक ने प्रेस्टीज सेविंग्स अकाउंट के मिनिमम बैलेंस को रिवाइज किया है।