अब नाबालिग को दी स्कूटी-कार तो जाना होगा जेल, 3 साल की सजा और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान

Scooty-car given to a minor will result in jail and fine

UP News | उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। सरकार ने नाबालिग लड़के-लड़कियों के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई भी वाहन मालिक 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की को वाहन चलाने की अनुमति देता है, तो उसे 3 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

आपको बता दें कि यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है।

3 साल की जेल होगी

उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 25,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर मौतें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की होती हैं। अपने आदेश में उन्होंने इन बच्चों के जीवन की सुरक्षा के लिए एमवी एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की वकालत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी नाबालिग को वाहन चलाने से रोका जाए, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नाबालिग के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

16 साल की उम्र में 50cc का लाइसेंस

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्होंने नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने, जुर्माना लगाने और जेल भेजने का आदेश दिया है। हालांकि परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में यह प्रावधान किया है कि वैध लाइसेंस के साथ 16 साल के नाबालिग 50 सीसीसीसी से कम क्षमता वाली बाइक चला सकेंगे। इससे अधिक पावर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होगी। 16 साल के नाबालिग को दिया जाने वाला लाइसेंस भी इसी क्षमता की बाइक के लिए होगा।

नहीं मिलेगी जमानत 

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अगर किसी नाबालिग को बाइक या कार चलाने की इजाजत दी जाती है तो वाहन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। यदि इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किया गया तो वाहन मालिक को न केवल गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि तत्काल जमानत भी नहीं मिलेगी। ऐसे में वाहन मालिक को गिरफ्तारी के बाद जेल जाना अनिवार्य हो गया है। इसी तरह विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।