PUC सर्टिफिकेट बनवाने का खर्च होगा दोगुना, नहीं बनवाया तो कटेगा 10 हजार चालान

PUC सर्टिफिकेट

Pollution Under Control : वाहन चलाने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, वे आपकी और पर्यावरण सुरक्षा को देखकर बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कार सड़क पर खड़ी है तो भी उसके पास PUC सर्टिफिकेट (Pollution Under Control) होना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस आपका चालान काट सकती है। अगर आपने अभी तक अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो इसकी कीमत दोगुनी हो सकती है। इसके लिए आपको 10,000 रुपये का चालान भी भरना पड़ सकता है।

PUC की कीमत होगी दोगुनी

दिल्ली परिवहन विभाग PUC सर्टिफिकेट को महंगा कर रहा है. संभावना है कि दिल्ली में प्रदूषण जांच के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट लेने के लिए अब आपको पहले के मुकाबले दोगुने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। चाहे पर्सनल कार हो, बाइक हो या पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली कमर्शियल कार हो, सभी के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाता है।

PUC मतलब Pollution Under Control

पीयूसी का मतलब है प्रदूषण नियंत्रण में, यह सर्टिफिकेट बताता है कि आपके वाहन का प्रदूषण स्तर नियंत्रण में है या नहीं। PUC सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आप वाहन चलाते समय इसे अपने पास नहीं रखेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। पुलिस आपका 10 हजार रुपये का चालान भी काट सकती है।

ऑनलाइन पीयूसी सर्टिफिकेट लेने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

  1. इसके लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट वेबसाइट के वाहन पोर्टल पर जाएं।
  2. यहां आपको PUC Certificate का ऑप्शन दिखेगा उश पर क्लिक करें।
  3. व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और वेरिफिकेशन कोड भरें।
  4. इसके बाद PUC डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  5. इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं।

PUC सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहता है?

पीयूसी सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहता है और आप कब इसे कब अपडेट कराएं। जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो पीयूसी उसके साथ दिया जाता है, जो मैक्सिमम 1 साल के लिए वैलिड होता है।