Pakistan News : सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, तुरंत रिहाई का आदेश

इमरान खान

Pakistan News | पाकिस्तान में बिगड़ते हालात और राजनीतिक उठापठक के बीच पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के करीबी रहे शाह महमूद कुरैशी को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

इससे पहले एक विशेष अदालत ने बुधवार को इमरान खान को आठ दिन की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी की रिमांड पर भेज दिया। देश में विरोध प्रदर्शन जारी है और राजधानी इस्लामाबाद के अलावा तीन प्रांतों में सेना तैनात कर दी गई है।

इमरान खान को रिहा कर दिया गया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि पूर्व पीएम के साथ न्याय नहीं हुआ. उन्हें कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) डॉ अकबर नासिर खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को शाम 4.30 बजे तक पेश करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बंदियाल द्वारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) के परिसर से पीटीआई नेता की गिरफ्तारी को देश की न्यायिक प्रतिष्ठान का एक बड़ा अपमान करार दिए जाने के बाद आया है।

पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता करते हुए सीजेपी ने यह टिप्पणी की। बेंच में सीजेपी के अलावा जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज ही फैसला सुनाया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान मुद्दे को लेकर यह बात कही

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का समय है। कोर्ट ने कहा कि वह पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक घंटे के भीतर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

इमरान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने NAB की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ वह न्यायपालिका की छवि पर हमला है. अदालत ने एनएबी को स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे तक इमरान खान को उच्चतम न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया।