Supreme Court’s Decision : महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत और शिंदे सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को लेकर विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल जरूर उठाए।
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने कानून के मुताबिक काम नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता और इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती।
कोर्ट ने स्पीकर की भूमिका पर भी टिप्पणी की। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को ठीक से नहीं लिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया है, इसलिए यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती है।
उद्धव गुट ने बागी शिंदे समेत 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सात जजों की बेंच का तबादला कर दिया। हालांकि, जब तक बेंच का फैसला नहीं आ जाता तब तक विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए कहा गया। हालांकि, यह तय नहीं है कि वह कब तक फैसला लेंगे।
चीफ व्हिप को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला. कोर्ट ने कहा कि विधायक चीफ व्हिप तय नहीं कर सकते। यह पार्टी का फैसला होगा। कोर्ट की इस टिप्पणी को शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट का मामला सात जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे की सुनवाई सात जजों की बेंच करेगी।
शिवसेना में अब तक क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में हुए थे। भाजपा 288 विधानसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पार्टी ने 105 सीटें जीतीं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 42 सीटें मिलीं। बाकी सीटें छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं।
मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर शिवसेना और भाजपा मुख्यमंत्री पद को लेकर दृढ़ थे। मामला इतना बढ़ गया कि शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया. बाद में शिवसेना ने कांग्रेस, एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने।
शिंदे गुट ने भाजपा के साथ सरकार बनाई
इसके बाद करीब छह दिन बाद उद्धव शिंदे गुट को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट की शिकायत पर डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का नोटिस दिया है. इसके खिलाफ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी।
दूसरी तरफ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात कर फ्लोर टेस्ट की मांग की। राज्यपाल ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि, इससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद एकनाथ शिंदे 30 जून 2022 को भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद संभाला।
फ्लोर टेस्ट में साबित हुआ बहुमत, चुनाव आयोग तक पहुंचा विवाद
4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ था। इसमें एकनाथ शिंदे ने बहुमत साबित किया। शिंदे को सरकार बचाने के लिए 144 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी. फ्लोर टेस्ट के दौरान 164 विधायकों ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोट किया। विपक्ष में 99 वोट पड़े और 22 विधायक अनुपस्थित रहे।
इसके बाद उद्धव गुट ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चुनाव आयोग ने इसी साल फरवरी में अपना फैसला सुनाया था। आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों दिया। आयोग ने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग को झटका लगने के बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी तेज कर दी।
पीठ ने 17 फरवरी को उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई की। 21 फरवरी से लगातार नौ दिनों तक कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। 16 मार्च को सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने उद्धव और शिंदे गुट के साथ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल का भी पक्ष सुना। इस मामले में आज कोर्ट का एक अहम फैसला आया।
कोर्ट ने क्या कहा?
- वह पिछले साल जून में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के लिए शिंदे और 15 अन्य विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकती।
- यह अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास तब तक रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अपना फैसला नहीं सुना देती।
- फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के आंतरिक विवादों को निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि ठाकरे ने अधिकांश विधायकों का समर्थन खो दिया था।
- राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने का कोई ठोस आधार नहीं था. इस मामले में राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं था।
- शिंदे गुट द्वारा प्रस्तावित मुख्य सचेतक के रूप में गोगावले को नियुक्त करना सदन के अध्यक्ष द्वारा एक अवैध निर्णय था।
- स्पीकर को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी।
आगे क्या होगा?
इसे समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी से बात की. उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार के गठन की प्रक्रिया पर जरूर सवाल उठाए हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया है।
कोर्ट के फैसले से साफ है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी. साथ ही शिवसेना के चुनाव चिह्न और नाम को लेकर चुनाव आयोग के फैसले में दखल न देने की भी बात कोर्ट ने कही है। जाहिर है कि शिंदे सरकार के लिए यह बड़ी राहत है।
आनंद आगे कहते हैं, ‘अदालत ने अपने फैसले में शिंदे सरकार के गठन की प्रक्रिया पर तीखी टिप्पणी की है. विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में उद्धव गुट इसे लेकर शिंदे सरकार के खिलाफ बड़ी बेंच का रुख कर सकता है। इसके अलावा बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उद्धव गुट नए सिरे से काम शुरू कर सकता है.
कोर्ट के फैसले के राजनीतिक मायने क्या हैं?
आनंद कहते हैं, ‘भले ही फिलहाल शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सिद्धांत रूप में यह उद्धव ठाकरे गुट की भी बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह स्पीकर और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, उसके बड़े राजनीतिक मायने हैं।
उद्धव गुट इसका फायदा आने वाले चुनाव में उठाने की कोशिश करेगा। जनता के बीच यह बताने की कोशिश होगी कि उनके विधायकों को गलत तरीके से तोड़ा गया और शिंदे ने सरकार बनाई। वह कोर्ट की इस टिप्पणी का राजनीतिक संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।
सात जजों की बेंच क्या फैसला करेगी?
इसे समझने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ कनु सारदा से संपर्क किया. उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उद्धव ठाकरे की नैतिक जीत है. कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से लेकर राज्यपाल तक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने इस मामले को सात जजों की बेंच को भी ट्रांसफर कर दिया है।
यह बेंच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर फैसला सुनाएगी। यह तय करेगी कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए? विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं? मुख्य सचेतक को कैसे अलग किया जा सकता है? राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के पास क्या शक्तियाँ होती हैं?