RBI Rule On Colored Notes: देशभर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा, बुरा मत मानो, होली है। बाजार रंग-बिरंगे गुलाल और पिचकारियों से भरे हुए हैं और हर जगह लोग खरीदारी में व्यस्त हैं। कई बार लोग होली खेलते वक्त अपनी जेब में मौजूद पैसों का भी ख्याल नहीं रखते। ऐसे में रंग खेलते समय जेब में रखे नोट रंग-बिरंगे हो जाते हैं। इसके बाद लोग ऐसे नोट लेने से इनकार कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम जरूर जान लें।
अगर रंगीन नोट काम न करें तो क्या करें?
जब कोई ऑफिस या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा होता है तो कोई बच्चा या बड़ा उस पर रंग डाल देता है। इससे कपड़ों के साथ-साथ जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं। जब व्यक्ति ये नोट दुकानदार को देता है तो वह मना कर देता है। हालाँकि, जब आप उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के नियम बताएंगे, तो वे उन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकते। आरबीआई के नियम कहते हैं कि कोई भी दुकानदार रंग लगे नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता।
अगर पानी से नोट भीग जाएं तो क्या करें?
होली के दौरान अगर नोट पानी गिरने से फट जाएं तो यह भी चिंता का विषय बन जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक देशभर के सभी बैंकों में मुड़े हुए और पुराने नोट बदले जा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
फटे नोट देने पर कितना मिलेगा वापस?
आपको बता दें कि अगर कोई फटा हुआ नोट बैंक में बदला जाता है तो उस नोट की स्थिति के आधार पर आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। उदाहरण से समझें तो अगर 200 रुपए का नोट फट गया है और उसका 78 वर्ग सेंटीमीटर (सेमी) हिस्सा बचा है तो बैंक पूरी रकम दे देगा, लेकिन अगर नोट का केवल 39 वर्ग सेंटीमीटर (सेमी) हिस्सा बचा है। तो आधा पैसा ही मिलेगा. वापस दे दिया जाएगा।