दिल्ली वालों के लिए बड़ी सुविधा; अब घर बैठे निपटाएं ट्रैफिक चालान, जानें पूरा प्रोसेस

Virtual Court

Virtual Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. चालान कटने के बाद अक्सर लोगों को इसका भुगतान करने या इसका निपटारा करने के लिए कोर्ट के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब आप यह सारा काम घर बैठे ही कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम बनाया है, अब वर्चुअल सुनवाई के जरिए लोग घर बैठे ट्रैफिक चालान के मामले देख सकेंगे।

ट्रैफिक चालान का निपटान हुआ आसान

दिल्ली में अप्रैल 2019 से नवंबर 2023 के बीच ट्रैफिक चालान के लिए बनाई गई 11 वर्चुअल कोर्ट ने 2.1 करोड़ से ज्यादा चालान का निपटारा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने की थी। इसके पीछे का कारण बिना किसी कागजी कार्रवाई के चालान का निपटारा करना और जुर्माना राशि ऑनलाइन जमा करना है।

इस सिस्टम की वजह से ट्रैफिक चालान का निपटारा करना बहुत आसान हो गया है. कोर्ट की ई-कमेटी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा. इस मैसेज में आपको चालान की जानकारी और दो विकल्प दिए जाते हैं, एक ऑनलाइन जुर्माना भरना या चालान को कोर्ट में चुनौती देना।

अगर आप जुर्माना भरने को तैयार हैं तो ई-चालान वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट करके जुर्माना भर सकते हैं. अगर आप चालान का विरोध करते हैं तो इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपका चालान ऑनलाइन ही ट्रैफिक कोर्ट में भेज दिया जाएगा, जहां जज मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक जुर्माना लगाएंगे या माफ कर देंगे। घर बैठे फोन पर हो जाएंगे सारे काम, इस अभियान से चालान का निपटारा जल्दी होगा।

ऑनलाइन सुनवाई कैसे करें

आपको दिल्ली जिला न्यायालयों की वेबसाइट (वेबसाइट: www.vcourts.gov.in) पर जाना होगा जहां आपको वर्चुअल कोर्ट का लिंक मिलेगा। वहां आप ऑनलाइन उपस्थित हो सकते हैं, आपको अपने मामले की तारीख और डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक वर्चुअल कोर्ट में आप दस्तावेज जमा कर सकते हैं, सबूत दे सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं। जज आप पर जुर्माना लगाएगा या ऑनलाइन कोर्ट में इसका निपटारा करेगा।