ED ने क्यों कहा कि संजय सिंह की और हिरासत जरूरी नहीं? जानिए असली वजह

Sanjay Singh | सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। कोर्ट के पूछने पर ईडी ने कहा कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। तो सवाल यह है कि ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक किसी भी कीमत पर जमानत देने का विरोध करने वाली ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? क्या उनका दावा इतना मजबूत था? या फिर कोई और वजह थी?

इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों में मिल सकता है। तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिनेश अरोड़ा द्वारा संजय सिंह के पक्ष में दिए गए 9 बयानों और किसी भी पैसे की बरामदगी न होने के दावे को भी ध्यान में रखा। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने टिप्पणी की, कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कोई निशान नहीं है। इसके बाद ईडी के वकील से निर्देश प्राप्त करने को कहा गया कि क्या संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है?

संजय सिंह के मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने की। सुबह की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अगर कोई निर्देश नहीं है तो एएसजी गुण-दोष के आधार पर बहस कर सकते हैं और मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहर 2 बजे जब बेंच की दोबारा बैठक हुई तो एएसजी एसवी राजू ने कहा कि गुण-दोष पर जाए बिना वह जमानत मामले में कुछ तथ्यों पर रियायत देंगे।

ईडी ने आगे हिरासत की मांग नहीं की. ऐसा होने के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, कोर्ट ने पूछा था कि छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखा जाए? कोर्ट ने कहा कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें पीएमएलए की धारा के तहत उनकी जमानत पर विचार करना होगा। यही कोर्ट का तर्क है जिसके चलते ईडी ने अपना रुख बदलना बेहतर समझा।

अगर ईडी ने ऐसा नहीं किया होता तो सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत दे सकता था। और ऐसा करने का मतलब यह होता कि अदालत यह कह देती कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह के खिलाफ आरोप साबित नहीं होता और इसके बाद शराब नीति का मामला कमजोर हो जाता। और शराब नीति का मामला कमजोर होते ही इसका बड़ा असर अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसौदिया तक के मामलों पर पड़ेगा।

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद ईडी का रुख पूछा। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के पक्ष में बयान दिए और दोषमुक्ति वाले बयान दिए और कोई पैसा बरामद नहीं हुआ।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि संजय सिंह के खिलाफ ईडी का पूरा मामला सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि असल में अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम लेने से पहले नौ दोषमुक्ति वाले बयान दिये थे। दलील दी गई कि ईडी की अनापत्ति पर अरोड़ा को जमानत दी गई, जबकि संबंधित अदालत ने टिप्पणी की थी कि ईडी ‘स्मार्ट हो रही है’।

सिंघवी ने आरोप लगाया कि इस अनापत्ति का इस्तेमाल बाद में अरोड़ा द्वारा संजय सिंह का नाम लेते हुए धारा 50 का बयान प्राप्त करने के लिए किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि संजय सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ईडी ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और उसके तुरंत बाद एजेंसी के अधिकारी उनके घर आए।

सिंघवी ने यह भी सवाल उठाया कि ईडी ने अरोड़ा द्वारा दिए गए दोषमुक्ति बयानों को अविश्वसनीय दस्तावेज क्यों माना? उन्होंने यह भी कहा कि संजय सिंह उन बयानों को क्यों नहीं देख या पा सकते हैं। उन्होंने इसे न्याय का मजाक बताते हुए अदालत से इस प्रथा को रोकने का अनुरोध किया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंघवी ने आगे आरोप लगाया कि ईडी दिनेश अरोड़ा को जमानत दिलाने की कोशिश कर रही है और इसे इस तरह उजागर नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा, दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने पहली बार आरोप लगाए।

इसके अलावा, अविश्वसनीय दस्तावेज़ हैं, न्याय का एक और उपहास, क्या अभियोजन पक्ष के लिए इस बयान को अविश्वसनीय रखना उचित है? मैं इसे देख या प्राप्त नहीं कर सकता. दिनेश अरोड़ा उनके स्टार गवाह हैं, वे उन्हें माफी आदि देते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट को विश्वास करने की इस प्रथा को बंद करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा, क्या आप पीएमएलए को एक अलग अपराध मानते हैं। मान लीजिए कि कोई रिश्वत लेता है, तो क्या हम पीएमएलए अधिनियम के संदर्भ में यह मांग कर सकते हैं कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले रिश्वत की राशि को भी कुर्की का विषय बनाया जाना चाहिए?

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए काले धन को जब्त करने के लिए है और वकीलों से यह जांच करने को कहा कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो क्या पीएमएलए लागू किया जाएगा। बता दें कि संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली स्थित उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के घर पर दो बार 2 करोड़ रुपये पहुंचाए थे। अरोड़ा के आरोपों के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। अरोड़ा बाद में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गए। ईडी ने दावा किया कि उसके पास संजय सिंह से पूछताछ के लिए डिजिटल सबूत हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल फरवरी में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी गई थी। जब संजय सिंह की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो ईडी ने इसे चुनौती नहीं दी। इसमें कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दी गई रियायत मिसाल नहीं मानी जाएगी।