सुप्रीम फैसला : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मानहानि मामले में मिली राहत

राहुल गांधी

Supreme Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतिम फैसला आने तक यह रोक लगाई है। प्रतिबंध के साथ ही गांधी की सांसद के तौर पर अयोग्यता पर भी रोक लग जाएगी. तीन जजों की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाने के पीछे स्पष्ट कारण नहीं बताए हैं।

पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 के तहत इस मामले में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है जो निचली अदालत के न्यायाधीश ने सुनाई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही गांधी को फटकार के अलावा निचली अदालत के जज ने कोई अन्य कारण नहीं बताया है।

पीठ ने साफ कर दिया कि अधिकतम सजा के कारण गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करनी पड़ी और अगर एक दिन से भी कम सजा दी जाती तो ऐसा नहीं होता। पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में ट्रायल जज को कम से कम अधिकतम सजा देने का कारण बताना चाहिए था।