सुप्रीम कोर्ट का निर्देश | पूजा स्थल अधिनियम; केंद्र के हलफनामे के बाद ही सुनवाई

प्रार्थनास्थळे कायदा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून 1991 को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

पूजा स्थल कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनन्जय चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्या. मनोज मिश्रा की बेंच के सामने सुनवाई हुई।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र सरकार को तीन महीने का समय दे चुका है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने कोर्ट से और मोहलत मांगी है।