शरद पवार गुट का EC को जवाब, दोनों गुट एकही है, अलग अलग गुट नहीं

Ajit Pawar vs Sharad Pawar

Ajit Pawar vs Sharad Pawar :एनसीपी नेता अजित पवार और उनके समर्थक विधायकों ने कुछ दिन पहले शिंदे-फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद अजित पवार गुट ने पार्टी और चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग में दावा दायर किया था।

इसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से जवाब मांगा। शरद पवार गुट ने एनसीपी चुनाव चिन्ह पर अजित पवार गुट के दावे को खारिज करने का अनुरोध किया है। उनकी मांग ‘दुर्भावनापूर्ण’ है, इसमें कहा गया, उनके पास राकांपा में दो गुटों का कोई सबूत नहीं है।

असली राष्ट्रवादी कौन?

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की तरह, अजीत पवार गुट ने भी असली एनसीपी होने का दावा किया। क्योंकि उन्हें पार्टी के ज्यादातर विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके नेतृत्व में एक समूह ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करते हुए चुनाव आयोग से संपर्क किया था।

अजित पवार गुट की ओर से चुनाव आयोग को बताया गया कि 30 जून 2023 के एक प्रस्ताव के जरिए अजित पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का अध्यक्ष चुना गया है। इस पर पार्टी के अधिकांश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

शरद पवार गुट की याचिका में क्या है?

शरद पवार गुट की याचिका में कहा गया है कि अजित पवार प्रथम दृष्टया यह नहीं दिखा सके कि एनसीपी में कोई विवाद है। चुनाव आयोग ने भी प्रथम दृष्टया यह नहीं माना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अजित पवार गुट के बीच कोई विवाद था।

01.07.2023 से पहले, अजीत पवार ने शरद पवार/राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है और न ही उन्होंने शरद पवार या एनसीपी के किसी अन्य नेता के साथ बैठक का अनुरोध किया है।