Sandeshkhali Case : संदेशखाली की CBI जांच पर रोक नहीं, SC से ममता सरकार को झटका

Sandeshkhali Case

Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।साथ ही सरकार से यह भी पूछा है कि आपने 50 दिनों तक मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की। हाई कोर्ट के सवाल पर बंगाल सरकार ने कहा कि आदेश में स्पष्टता नहीं है क्योंकि कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार संदेश खली मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से जुड़े संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। इधर, ममता बनर्जी सरकार के लिए राहत की बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस और सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सहमति जताई।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच से पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि सरकार का आरोप है कि जांच में देरी हो रही है। जबकि हम एफआईआर दर्ज होने के पहले दिन से ही मामले की जांच कर रहे थे। सरकार ने कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट ने मीडिया के दबाव में फैसला लिया और जांच पर रोक लगा दी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि आरोपी शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से मामले की जांच में तेजी आई है।