Rahul Gandhi Defamation Case | कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि मामले में मिली दो साल की सजा को चुनौती देंगे। वह सोमवार को गुजरात पहुंचकर सूरत की सेशन कोर्ट में पैरवी करेंगे। उन्हें 11 दिन पहले मोदी सरनेम मामले में सजा सुनाई गई थी।
राहुल गांधी ने यह टिप्पणी कर्नाटक में एक सभा में की। राहुल गांधी ने माफी मांगने से किया इनकार कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद में सदस्यता खत्म हो गई है और उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भी मिल गया है।
जिला न्यायालय में अपील जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता स्वयम समाप्त हो जाएगी यदि उसे दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी सोमवार दोपहर 12.30 बजे सूरत कोर्ट पहुंच सकते हैं।
राहुल गांधी सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिला कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस बार हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर मौजूद रहेंगे।
कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे राहुल गांधी का स्वागत
राहुल गांधी के साथ हजारो कार्यकर्ता और प्रमुख नेताओं की मौजदगी होने की बात गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताने कही है। उनके वकीलों ने कहा कि जो भी दस्तावेज तैयार किए जाने थे, उन्हें तैयार कर लिया गया है। 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी।
उनके कानूनी सलाहकारों ने तब फैसले को चुनौती देने में देरी की। वास्तव में, यह माना जाता था कि निर्णय को चुनौती देने में जितनी देर होगी, कांग्रेस और राहुल गांधी को उतना ही अधिक राजनीतिक लाभ होगा। कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था, इस दौरान राहुल गांधी फैसले को चुनौती दे सकते हैं।
राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। यदि उन्हें जिला न्यायालय से राहत मिल जाती है तो उनकी कानूनी स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि, उनकी संसद की सदस्यता बहाल होगी या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।
क्योंकि हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद जब राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वह सावरकर नहीं हैं, वह गांधी हैं और गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं।