Property Rights : फ्लैट पर कब्जा देने में बिल्डर करता है देरी, तो जानिए क्या हैं खरीदारों के अधिकार, क्या होगी कारवाई

housing.com
Image @ Housing.com

Property Rights : आकाश (बदला हुआ नाम) नौकरी के लिए नोएडा आया था, पेशे से इंजीनियर हैं। पांच साल तक नौकरी करने के बाद रोहित ने नोएडा में अपना खुद का फ्लैट खरीदने का फैसला किया। उसके लिए पैसे जुटाए। उन्होंने एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया, लेकिन वह फ्लैट का पजेशन देने में देरी कर रहे हैं। ये समस्या सिर्फ रोहित के साथ नहीं है।

नए शहरों में घर खरीदते समय लाखों लोगों को ऐसी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आइए समझते हैं कि अगर कोई बिल्डर फ्लैट का पजेशन देने में देरी करता है तो आपको क्या करना चाहिए। इससे जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या कहा है? इस बारे में कानून क्या कहता है? खरीददारों के अधिकार क्या हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

सबसे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को समझते हैं। ये बेंगलुरु का मामला था, खरीदारों ने फ्लैट बुक कराया था। पैसे का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन बिल्डर फ्लैट की डिलीवरी में देरी कर रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

कोर्ट ने साफ कहा, अगर बिल्डर निर्धारित समय से पहले फ्लैटों का कब्जा देने में देरी करते हैं तो खरीदारों को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा- बिल्डर न सिर्फ खरीदारों को मुआवजा देगा बल्कि खरीदारों द्वारा जमा किए गए पैसे पर छह फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी देगा और ये फैसला खरीदारों के लिए एक मिसाल बन गया।

अगर तय समय पर फ्लैट का पजेशन न मिले तो क्या करें? कहां करें शिकायत? शिकायत कैसे करें? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल से बात की।

सवाल: अगर तय समय में फ्लैट का पजेशन नहीं मिले तो शिकायत कहां करें?

उत्तर: अगर कोई बिल्डर आपको फ्लैट का पजेशन देने में देरी कर रहा है तो आप रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत गठित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) से शिकायत कर सकते हैं। रेरा हर राज्य में बनाया गया है। जिस राज्य में आपने फ्लैट खरीदा है उस राज्य के RERA से शिकायत कर सकते हैं. रेरा 60 दिन के भीतर आपकी शिकायत सुनेगा और उसका निपटारा करेगा।

सवाल: अगर कोई बिल्डर एग्रीमेंट की शर्तें तोड़ दे तो क्या करें?

उत्तर: अगर कोई बिल्डर एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ RERA के तहत शिकायत भी कर सकते हैं. कृपया अपनी शिकायत में उन शर्तों का उल्लेख करें जिनका उल्लंघन किया गया था।

सवाल: कई बार ऐसा होता है कि फ्लैट तो मिल जाता है लेकिन निर्माण घटिया निकलता है? फिर क्या करें?

उत्तर: अगर आपको फ्लैट की डिलीवरी मिल गई है लेकिन निर्माण घटिया निकला है यानी बिल्डर ने आपके साथ धोखाधड़ी की है तो आप उसके खिलाफ RERA में शिकायत भी कर सकते हैं। आपको अपनी शिकायत में यह लिखना होगा कि कहां घटिया निर्माण किया गया है।