मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना : किसानों को मिलती है पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता, ऐसे करे आवेदन

Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme: Farmers get financial assistance of up to five lakh rupees, apply like this

Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme: यूपी की राज्य सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कृषक क्षेत्रीय कल्याण योजना चलाती है। जिसके तहत अगर किसान खेती के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अलग-अलग दुर्घटनाओं में अलग-अलग आर्थिक सहायता दी जाती है।

मसलन, खेती के दौरान अगर किसी किसान का हाथ-पैर कट जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा इलाज के लिए ढाई लाख रुपए अलग से दिए जाते हैं। वहीं यदि किसान किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाता है और उसकी विकलांगता प्रतिशत 35 और 50 प्रतिशत के बीच है तो 1 से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता

  • किसान यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में रिश्तेदार भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर जिला समाहरणालय कार्यालय को सूचित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ऐसे करे आवेदन

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना https://esathi.up.gov.in/citizenservices/login/login.aspx पर जाएं।
  • यहां न्यू यूजर ऑप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे में आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसकी मदद से लॉग इन करें।
  • यहां मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में जाकर मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें।