Gyanvapi Masjid Case | ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कल फिर होगी सुनवाई

High Court bans ASI survey of Gyanvapi Masjid, hearing will be held again tomorrow

Gyanvapi Masjid Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई गुरुवार 27 जुलाई को होगी। इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें दो दिन का वक्त दिया जाना चाहिए।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने एक दिन का समय देने का फैसला किया है। अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 3:30 बजे होगी. मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह संरक्षित स्थल नहीं है, जिस पर एएसआई का दावा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी पर एएसआई एक्ट के मुताबिक सर्वे कर सकता है।

सब कुछ के बावजूद, कानूनी सवाल अभी भी खड़ा है कि एएसआई को अदालती कार्यवाही में पक्ष नहीं बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य या एएसआई द्वारा कुछ भी गलत किया जाता है तो कोर्ट उन्हें हमेशा रोक सकता है.

नकवी: यह कोई संरक्षित साइट नहीं है।

एएसआई अधिकारी: ऐसा नहीं है. लेकिन एएसआई अपने एक्ट के मुताबिक सर्वे कर सकती है. केंद्र सरकार आवेदन के आधार पर मंजूरी दे सकती है.

सीजे: एक पक्ष कहता है कि यह एक मंदिर है, दूसरा कहता है कि यह एक मस्जिद है। आप क्या कहते हैं? सीजे ने एएसआई अधिकारी से अपना हलफनामा पढ़ने को कहा। साथ ही सर्वे रोकने को भी कहा।

एएसआई अधिकारी ने हलफनामे में कहा: संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी। रडार सर्वे और जीपीआर सर्वे के लिए आईआईटी कानपुर की टीम को बुलाया जाएगा।

मामले में हिंदू पक्ष की ओर से पेश विष्णु शंकर जैन ने कहा, एएसआई के अतिरिक्त निदेशक ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा। कल तक होगी. कोर्ट इस मामले पर दोपहर 3.30 बजे दोबारा सुनवाई करेगा।

जिला अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था

आपको बता दें कि शुक्रवार को जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इस आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी में सर्वे करने पहुंची।

लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन की रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस पर आज सुनवाई हो रही है।