सांप, रेव पार्टी और सेलिब्रिटी केस से जुड़ा मशहूर सिंगर का नाम, एल्विश यादव ने पुलिस के सामने खोले बड़े राज

Rave party with snake venom, all allegations baseless: Elvish said

Elvish Yadav Snake Venom Case Connected To Fazilpuria: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 विनर एल्विश यादव के सांप, जहर और रेव पार्टी मामले का कनेक्शन अब एक मशहूर सिंगर से जुड़ गया है, जिससे नोएडा पुलिस जल्द ही पूछताछ कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस पूछताछ के दौरान एल्विश यादव ने सेलेब्रिटी का नाम और सांपों वाले वीडियो से उसके कनेक्शन का खुलासा किया।

सिंगर का नाम फाजिलपुरिया है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। उनका असली नाम राहुल यादव है. एल्विश का कहना है कि उन्होंने फाजिलपुरिया के गाने के सेट पर सांप के साथ वीडियो शूट किया था. उसने ही सांप का इंतजाम किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फाजिलपुरिया का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन एल्विश यादव के राज उगलने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

कौन हैं फाजिलपुरिया?

फाजिलपुरिया हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक छोटे से गांव झारसा के रहने वाले हैं। बॉलीवुड गाना  ‘लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल्ल’ फाजिलपुरिया ने गाया था, जिसे उन्होंने ही लॉन्च किया था। उनका गाना आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माया गया है और फिल्म कपूर एंड संस में इस्तेमाल किया गया है, जो काफी मशहूर हुआ, लेकिन अब एल्विश यादव से जुड़े मामले में सिंगर का नाम आने से पुलिसवाले भी काफी हैरान हैं।

पुलिस को एक ऑडियो भी मिला है, जिसे सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल्स (पीएफए) के सदस्य गौरव यादव ने सबूत के तौर पर पुलिस को दिया है। इस ऑडियो में मुकदमे में नामजद राहुल और गौरव बात कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस का फोकस मामले से जुड़े सबूत जुटाने पर है।

मामले में एक और धारा जोड़ने की चल रही है तैयारी

आपको बता दें कि नोएडा में रेव पार्टी करने, विदेशी लड़कियों को बुलाने और नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करने के मामले में एल्विश समेत 6 नामजद आरोपी हैं। इस संबंध में सेक्टर 49 में मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने मामले में दिल्ली के राहुल (32), टीटूनाथ (45), जयकरन (50), नारायण (50) और रविनाथ (45) को नामजद कर जेल भेज दिया है।

सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और आईपीसी की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब मामले में वन्यजीव क्रूरता अधिनियम की धारा जोड़ने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मामले में पांच आरोपियों के पास से बरामद किए गए 9 सांपों की मेडिकल जांच से पता चला है कि 5 सांपों के साथ क्रूरता की गई थी. उसकी विष ग्रंथि निकाल दी गई, अन्य 4 साँप जहरीले नहीं थे क्योंकि उनमें विष ग्रंथियाँ नहीं थीं।