उमेश पाल हत्याकांड में बेटे असद की भूमिका पर अतीक का बड़ा बयान, कहा- उसके बारे में कोई जानकारी नहीं

उमेश पाल हत्याकांड

Atiq’s Big Statement | माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में पेश कर बुधवार रात 8.25 बजे साबरमती जेल भेज दिया गया। उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। फिलहाल अतीक को उसी बैरक में रखा गया है, जहां से उसे लाया गया था। लेकिन अब दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी बैरक भी बदली जाएगी।

रात में अतीक को छोड़कर पुलिस टीम वापस प्रयागराज चली गई। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार को अतीक अहमद समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडवोकेट खान शौकत हनीफ व पूर्व पार्षद दिनेश पासी को नैनी जेल भेजा गया।

साबरमती जेल पहुंचने के बाद जब जेल में उम्रकैद के फॉर्म जमा किए जा रहे थे तो अतीक बाहर वज्र गाड़ी में बैठा हुआ था. इस बीच मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अतीक ने कहा कि उन्हें असद के बारे में कोई जानकारी नहीं है. पत्रकारों ने उनसे उमेश पाल हत्याकांड में असद की भूमिका पर सवाल पूछे।

असद के बारे में कोई जानकारी नहीं: अतीक

उसने कहा कि उमेश पाल की हत्या के समय वह जेल में था। जेल में न मोबाइल चला सकते थे, न इंटरनेट। इसलिए उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब उसे बताया गया कि पुलिस ने उसे उमेश हत्याकांड में नामजद किया है तो उसने कहा कि पुलिस कुछ भी कर सकती है।

पत्नी पर इनाम के संबंध में उन्होंने कहा कि शाइस्ता ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है. जब उनसे पूछा गया कि क्या साबरमती जेल में उन्हें काफी सुविधाएं मिलती हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। उन्हें आम कैदियों की तरह रखा गया है।

शाइस्ता और नाबालिग बेटों के मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई

उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन और उसके दो नाबालिग बेटों की अग्रिम जमानत के लिए दायर अर्जी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई एक अप्रैल को होगी। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण दोनों ही मामलों में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस वजह से दोनों में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।