माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजल की संसद सदस्यता रद्द, इस मामले में हुई चार साल की सजा

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नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सदस्यता सोमवार को रद्द कर दी गई है.

गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में शनिवार को अफजल को चार साल और 14 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अफजल पर एक लाख रुपये और मुख्तार अंसारी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

दोष के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत दोषी घोषित किया गया है, लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया है। उनकी नियुक्ति की तारीख यानी 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की गाजीपुर जिले में 29 नवंबर 2005 को हत्या तथा 22 जनवरी 1997 को वाराणसी में व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण एवं हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी थी.

गौरतलब है कि अफजाल अंसारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्हें 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया था और दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी।