Maharashtra Crisis | नई दिल्ली: एक ओर जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने आज अपना फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में कहा कि, इस मामले में और सुनवाई की जरूरत है।
दरअसल, पांच जजों की संविधान पीठ ने 2016 के नबाम रेबिया फैसले की समीक्षा के सवाल को अगली सात जजों की संविधान पीठ को नहीं भेजा। इस बेंच में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा जैसे बड़े जज शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट अब कहता है कि, नबाम रेबिया के फैसले को सात जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला अब महाराष्ट्र राजनीति मामले की सुनवाई के साथ ही किया जा सकता है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट 21 फरवरी को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामलों की सुनवाई करेगा।
Supreme Court’s Constitution bench declines to immediately refer the cases related to the Maharashtra political crisis to a larger seven-judge bench for reconsideration of a 2016 Nabam Rebia judgment on the powers of Assembly Speakers to deal with disqualification pleas pic.twitter.com/kBGZlLTRvp
— ANI (@ANI) February 17, 2023
गौरतलब हो कि 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट से उपजे सवालों को देखते हुए इस मामले को बड़ी बेंच को रेफर किए जाने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, तब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मामले में एक मुद्दा है जो एक मुश्किल संवैधानिक सवाल है जिस पर फैसला किया जाना है। वहीं आज अपने फैसले में कहा कि फिलहाल इस मामले पर और सुनवाई की जरूरत है।